Bitcoin की कमाई टैक्स के दायरे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगेगी GST, सरकार ने दी जानकारी
नई दिल्ली। बिटकॉइन की तेजी से बढ़ती कीमतों के चलते न सिर्फ निवेशकों बल्कि बैंकिंग, टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार तक की नजरें क्रिप्टोकरेंसी बिजनेस पर लगी हुई है। अभी तक भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर कोई नियम नहीं है ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा था कि बिटकॉइन का दूसरी क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई और इसकी ट्रेडिंग आयकर और जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं। इस पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है।
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आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी स्रोत से प्राप्त आय, जिसका उल्लेख कर के दायरे की श्रेणी में नहीं किया गया है, आयकर के दायरे है। वहीं किसी भी सेवा की आपूर्ति पर कोई विशेष छूट नहीं दी गई है तो उस पर जीएसटी लागू होगा। चूंकि बिटकॉइन को ऐसी कोई छूट नहीं है तो यह भी टैक्स के दायरे में होगी।
राज्यसभा में दी जानकारी
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर आयकर ले रही है या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर कोई जीएसटी ली जा रही है ?
अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया था "कोई भी व्यापार हो, या किसी भी स्रोत से जो भी आय प्राप्त करते हैं वह सारी आय कर के योग्य होगी.. (इस तरह) क्रिप्टोकरेंसी के हस्तांतरण (खरीद या बिक्री) से उत्पन्न लाभ आय कर के लिए उत्तरदायी है।" इसी तरह किसी भी सेवा की आपूर्ति, यदि विशेष रूप से उल्लिखित छूट की श्रेणी में नहीं है, तो जीएसटी के तहत टैक्स के दायरे हैं और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से संबंधित किसी भी सेवा को छूट (कर से) नहीं दी गई है।"
सरकार के पास नहीं है डेटा
अनुराग ठाकुर ने आगे जानकारी देते हुए बताया "हालांकि क्रिप्टो ट्रेडिंग से होई वाली कमाई को लेकर सरकार के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है इसी तरह आईटी रिटर्न में इस तरह की कमाई को पकड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं है।"
सरकार की ये सफाई ऐसे समय में आई है जब पिछले हफ्ते ही सरकार ने सभी कंपनियों को क्रिप्टोकरेंसी से लेनदेन या फिर ट्रेडिंग और उसके संकलन के बारे में सारी जानकारी बैलेंस शीट में देने को कहा था। सरकार के इस कदम को बिटकॉइन या फिर दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर नियंत्रण के रूप में देखा जा रहा है।












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