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2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक स्थगित
नई दिल्ली। विशेष अदालत ने बुधवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने कहा कि मामले के व्यापक और तकनीकी रिकॉर्ड की वजह से फाइलों को अभी भी देखा जा रहा है और इसमें पर्याप्त समय लग सकता है। आपको बता दें कि अदालत ने 26 अप्रैल को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
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आपको बता दें कि 6 साल पुराने इस केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई ने पहला आरोप पत्र छह साल पहले दाखिल किया था।
खास बातें...
- विशेष अदालत जिन तीन मामलों की सुनवाई कर रही है उनमें से दो सीबीआई और तीसरा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल किया गया था।
- पहले मामले में राजा और कनिमोई के साथ साथ पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के तत्कालीन निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा व विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, रिलायंस धीरूभाई अंबानी गु्रप आरएडीएजी के तीन आला अधिकारी - गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा व हरी नायर- के खिलाफ सुनवाई हुई है।
- इस मामले में अन्य आरोपियों में कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के निदेशक आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल, कलाइगनर टीवी के निदेशक शरद कुमार व बालीवुड के निर्माता करीम मोरानी भी हैं।
- दूरसंचार कंपनी स्वान टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड तथा यूनिटेक वायरलैस तमिलनाडु भी मामले में आरोपी हैं।
- दूसरे सीबीआई मामले में एस्सार ग्रुप के प्रवर्तक रवि रूइया व अंशुमान रूइया, लूप टेलकाम की प्रवर्तक किरण खेतान व उनके पति आईपी खेतान और एस्सार ग्रुप के निदेशक विकास सर्राफा आरोपी हैं।
English summary
The verdict in the 2G spectrum case will be pronounced between August 25 and September 5. The indication was given by the special CBI judge at the Patiala House court in Delhi
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