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सहारा केस में इस पत्रकार को भेजा गया तिहाड़, वजह चौंका देगी

इस वरिष्ठ पत्रकार का नाम है प्रकाश स्वामी, जिन्होंने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के न्यूयॉर्क स्थित होटल प्लाजा को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गए।

नई दिल्ली। सहारा केस में सुब्रत सहारा तो मुसीबत झेल ही रहे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार को भी इस केस में जेल की हवा खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक वरिष्ठ पत्रकार को भी जेल में डालने का आदेश दे दिया है। आइए जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। ये भी पढ़ें- SBI के हर ग्राहक को बैंक की तरफ से लगा ये बड़ा झटका!

ये है जेल भेजने की वजह

ये है जेल भेजने की वजह

इस वरिष्ठ पत्रकार का नाम है प्रकाश स्वामी, जिन्होंने सहारा प्रमुख सुब्रत राय के न्यूयॉर्क स्थित होटल प्लाजा को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए स्वामी को दोषी पाया है और उन्हें एक महीने के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया है। ये भी पढ़ें- घर खरीदने का यही है सही समय, होंगे ये 8 बड़े फायदे

हाथ जोड़ने पर भी नहीं खाया तरस

हाथ जोड़ने पर भी नहीं खाया तरस

प्रकाश स्वामी की उम्र करीब 64 साल है। वह करीब 34 साल तक संयुक्त राष्ट्र में एक संवाददाता के तौर पर काम कर चुके हैं। सजा से बचने के लिए वह कोर्ट रूम में तिरुपति बालाजी की फोटो भी लेकर आए थे और जज के सामने राते हुए हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले पैनल ने उन पर कोई तरस नहीं खाया और कहा कि ऐसा न करने से गलत संदेश जाएगा। इसके बाद उन्हें एक महीने के लिए तिहाड़ भेज दिया गया। ये भी पढ़ें- खुशखबरी: आधार से जुड़ी एक और सुविधा होने वाली है शुरू

'भगवान, बचा लो'

'भगवान, बचा लो'

कोर्ट में प्रकाश स्वामी लगातार कहते रहे- 'भगवान, गलती हो गई... बचा लो...' स्वामी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अंजाम जाने बिना ही यारी-दोस्ती में हलफनामा दायर कर दिया था। इस पर दीपक मिश्रा बोले- 'बड़ा आदमी बनने के लिए गलत रास्ता चुना है तो अंजाम भी भुगतो'। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क स्थित एमजी कैपिटल होल्डिंग्स की पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली स्वामी ने होटल प्लाजा खरीदने में रुचि दिखाई थी। कोर्ट में स्वामी ने कहा कि एमजी कैपिटल उनकी कंपनी नहीं है, बल्कि कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है। उसी ने पावर ऑफ अटार्नी देकर स्वामी से हलफनामा दायर करवाया। ये भी पढ़ें- RBI ने बताया, क्या होगा ऐसे नोटों का जिस पर 'सोनम गुप्ता बेवफा है' लिखा है

'कोर्ट का मजाक बना दिया'

'कोर्ट का मजाक बना दिया'

जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आपके हलफनामे पर बेंच बैठी और आपने होटल खरीदने से मना कर दिया। आपने कोर्ट का मजाक बनाया है, इसलिए आपको बख्श नहीं सकते। कोर्ट ने उनसे जुर्माने के 10 करोड़ रुपए मांगे। स्वामी ने 10 लाख रुपए जमा करने की पेशकश की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्हें एक महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। ये भी पढ़ें- जियो के ग्राहक फिर मनाएंगे जश्न, मिलने वाले हैं ये 5 तोहफे

क्या है मामला?

क्या है मामला?

अगस्त 2012 में सेबी सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था और गुहार लगाई थी कि सहारा से 36 हजार करोड़ रुपए वसूल कर के निवेशकों को लौटाए जाएं। इसके लिए सहारा की प्रॉपर्टी पर एक रिसीवर बैठाए जाने की भी मांग की गई थी। इसी मामले में सुब्रत रॉय को 2014 में हिरासत में लिया गया। हालांकि, बाद में उन्हें 10 हजार करोड़ रुपए की जमानत पर उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव के चलते सहारा ग्रुप को अपनी कई प्रॉपर्टी बेचनी और नीलाम करनी है। न्यूयॉर्क का होट भी इसी का एक हिस्सा है, जिसे लेकर पत्रकार स्वामी को जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि सहारा ग्रुप ने न्यूयॉर्क में स्थित इस प्लाजा होटल को 2012 में 575 मिलियन डॉलर में खरीदा था। ये भी पढ़ें- फेसबुक ने कहा- 'पसंद नहीं वाट्सऐप पॉलिसी, छोड़कर जा सकते हो'

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