अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को SC का नोटिस, 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है। प्रशांत भूषण पर न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अवमानना की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी उसने खुद से ट्वीट क्यों नहीं डिलीट किया। ट्विटर की ओर से पेश वकील साजन पोवैया ने कहा, "अगर अदालत आदेश जारी करती है तो ही ट्विट डिलीट हो सकता है। वो (कंपनी) अपने आप किसी ट्विट को डिलीट नहीं कर सकता है।" कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सही पक्ष कैलिफोर्निया की ट्विटर इंक है, ट्विटर इंडिया नहीं।
Supreme Court issues notice and seek a detailed response from lawyer Prashant Bhushan on his alleged tweet. SC has also asked Twitter India to file its response in the case. Next hearing on August 5. pic.twitter.com/tVjdSQQoaT
— ANI (@ANI) July 22, 2020
उल्लेखनीय है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ उनके दो ट्वीट्स को लेकर यह कार्यवाही शुरू की गई है। जिनमें से एक में उन्होंने कहा था कि पिछले छह सालों में देश के चार प्रधान न्यायाधीशों की लोकतंत्र बर्बाद करने में भूमिका रही है। दूसरा ट्वीट उन्होंने वर्तमान प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे की पिछले महीने की उस तस्वीर को लेकर किया था, जिसमें वो हार्ले डेविडसन की बाइक पर बैठे नजर आए थे। भूषण ने 'CJI बोबडे को बाइक पर बिना हेलमेट और मास्क के बैठने का आरोप लगाया था, जबकि कोर्ट को लॉकडाउन में रखा जा रहा है और लोगों से उनका न्याय का अधिकार छीना जा रहा है।'