2024 के आम चुनाव में कैसे करें मतदान? जानें किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
Documents Required to Vote: लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। बहुत से ऐसे युवा होंगे जो इस बार के आम चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। ऐसे युवाओं के लिए हम वोटिंग से जुड़ी तमाम जानकारियां ले कर आये हैं।
अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरुरत होगी। वोट डालने जाने से पहले आपको कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स बनवाने होंगे साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स को कहां और कैसे बनवाया जा सकता है इसकी जानकारी भी हम आपके लिए लाए हैं।

लोकसभा चुनाव में कौन कर सकता है वोट?
भारत, जिसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उद्धृत किया जाता है, में आम या लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर बनी है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकता है।
वोट देने का अधिकार जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना मौजूद है। जिन लोगों को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है और कुछ आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया है, वे वोट देने के लिए अयोग्य हैं।
वोट देने के लिए, एक व्यक्ति को इन मानदंडों को पूरा करना होगा:
- वोट देने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए
- उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- जहां वो मतदान करना चाहता है उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए
- व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए
- व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए
- व्यक्ति को चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो
- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित न किया गया हो
- कुछ अपवादों को छोड़कर, कारावास या पैरोल की सजा नहीं काट रहा हो
- विशिष्ट प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो
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आम चुनाव 2024 में मतदान कैसे करें?
यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो 2024 में आम चुनाव में मतदान करने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
- मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम जांचेंगे और आपकी आईडी सत्यापित करेंगे।
- मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर मुहर लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और एक रजिस्टर (फॉर्म 17ए) पर आपके हस्ताक्षर लेगा।
- आपको तीसरे मतदान अधिकारी के पास पर्ची जमा करनी होगी, अपनी स्याही लगी उंगली दिखानी होगी और फिर मतदान केंद्र पर जाना होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक के सामने मतपत्र बटन दबाकर अपना वोट रिकॉर्ड करें।
- आपका वोट सफलतापूर्वक रिकॉर्ड होने के बाद आपको एक बीप ध्वनि सुनाई देगी।
- वीवीपैट मशीन की पारदर्शी विंडो में दिखाई देने वाली पर्ची की जांच करें। उम्मीदवार के क्रमांक, नाम और प्रतीक वाली पर्ची सीलबंद वीवीपैट बॉक्स में डालने से पहले 7 सेकंड के लिए दिखाई देनी चाहिए।
- यदि आपके पास किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है, तो ईवीएम पर अंतिम बटन नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का चयन कर सकते हैं।
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वोट करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत?
किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य है, बशर्ते उसके पास निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो:
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- किसी स्टेट बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- सांसदों/विधायकों/एमएलसी आदि को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र।
- मनरेगा जॉब कार्ड
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