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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 10 जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ

केंद्र सरकार को फटकार के बाद 10 जजों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, ये जज गुवाहाटी और नई दिल्ली और गुवाहाटी के लिए की गई है इन जजों की नियुक्ति

By Ankur
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नई दिल्ली। कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी उसके बाद सोमवार पहले कार्यदिवस पर ही केंद्र ने 10 जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया गया है।

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केंद्र सरकार ने 10 जजों की नियुक्ति जोकि पिछले 9 महीने से लंबित थी उसे राष्ट्रपति को भेज दिया है। ये जज दिल्ली और गुवाहाटी की कोर्ट के लिए नामित किए गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद 10 नए जजों की नियुक्ति की जाएगी।

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दिल्ली और गुवाहाटी को मिलेंगे 5-5 जज

इन जजों में पांच जज दिल्ली हाई कोर्ट के लिए हैं जबकि पांच गुवाहाटी कोर्ट के लिए हैं। ये सभी जज बार काउंसिल व न्यायिक सेवा के हैं। इसके साथ ही सरकार 35 अन्य जजों जोकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हैं, जिनमें से 8 जजों का नाम लंबित है उनका भी रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।

कैसे भेजे जाते हैं जजों के नाम

दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए आठ और नामों को भी कानून मंत्रालय ने नियुक्ति के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम के जरिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं जिसे आईबी के पास भेजा जाता है जिसके बाद इन नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास भेज दिया जाता है।

एक बार जब सुप्रीम कोर्ट इन नामों पर अपनी मुहर लगा देता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति की संस्तुति से इन नामों को अंतिम स्वीकृति देती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की इसमें अलग राय होती है तो वह इन नामों को फिर से पुनर्विचार के लिए भेज देती है।

तीन जजों की बेंच लगाती है अंतिम मुहर

जजों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया तीन जजों के पैनल की स्वीकृति के बाद ही होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा था कि सरकार जजों की नियुक्ति को रोकर न्याय की प्रक्रिया को धीमा कर रही है। जस्टिस ठाकुर केंद्र सरकार के प्रति काफी नाराज दिखे।

English summary
Centre clears the 10 judges appointment after SC raps central government. These judges are for Guwahati and New Delhi high court
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