Arvind Kejriwal: दिल्ली HC में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, जवाब दाखिल करने के लिए ED ने मांगा कोर्ट से समय
Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय उत्पाद नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति कल ही मिली है।
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केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका, जिसमें गिरफ्तारी और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड "अवैध" होने के कारण उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है, पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई की जा रही है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए पेश हुए मुख्यमंत्री ने कोर्ट में कहा कि ईडी देरी करने की रणनीति अपना रही है। सिंघवी ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें तत्काल रिहाई की मांग करने वाली अंतरिम राहत के लिए मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिंघी ने कहा, "आदर्श आचार संहिता के दौरान एक सप्ताह पहले एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया था। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट करते हैं। सवाल गिरफ्तारी के समय का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अब रिहा कर दिया जाए क्योंकि मेरी गिरफ्तारी की बुनियाद ही दोषपूर्ण है, यह मेरी अंतरिम प्रार्थना है।"
न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अदालत पूरक सूची के मामलों को खत्म करने के बाद मामले की सुनवाई करेगी।
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