'केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद CM पद संभालने का हक नहीं', AAP के पूर्व MLA ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जब से गिरफ्तार हुए हैं, तब से आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल के 'दिल्ली के मुख्यमंत्री' के रूप में पद बरकरार रखने के खिलाफ हाई कोर्ट में नई याचिका दर्ज की गई है।

'केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है'
दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका को आप के पूर्व विधायक और मंत्री संदीप कुमार ने दर्ज करवाई है। याचिका में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो चुके हैं।
इस याचिका पर सोमवार 08 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अपनी याचिका में, संदीप कुमार ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद वह (केजरीवाल) दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने का अधिकार खो चुके हैं।
कोर्ट पहले भी खारिज कर चुकी है दो याचिका
हालांकि, इससे पहले भी सीएम पद को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं के कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं है।
4 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना केजरीवाल की व्यक्तिगत पसंद थी।
इससे पहले, पीठ ने इसी तरह की एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बाधा दिखाने में विफल रहा है जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद संभालने से रोकती हो। कोर्ट को लगता है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और इस मुद्दे को देखना राज्य के अन्य अंगों का काम है।











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