हरियाणा सरकार का फैसला, हारट्रॉन वाले कर्मचारियों पर लागू होगी आरक्षण नीति
चंड़ीगढ़। हरियाणा सरकार अपनी नीतियों में समय-समय में बदलाव करती रहती है। सरकार ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए अब इसे हारट्रॉन वाले कर्मचारियों पर भी लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति अब हारट्रॉन द्वारा किसी विभाग/बोर्ड/निगम में लगाए गए कर्मचारियों पर भी लागू होगी ।

इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा एक पत्र प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सभी मंडल आयुक्तों, पंजाब और हरियाणा के रजिस्ट्रार, सभी उपायुक्तों और सभी उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है।
पत्र के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्ति की नीति उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। जो हारट्रॉन के माध्यम से लगे हुए हैं, इसलिए, यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नीति अब हारट्रॉन द्वारा किसी विभाग/बोर्ड/निगम में लगाए गए कर्मियों के लिए भी लागू होगी ।
पत्र में बताया गया है कि इसके लिए जिला स्तर , राज्य स्तर पर हारट्रॉन द्वारा जॉब-रोल वार रोस्टर रजिस्टर कायम किया जाएगा।हॉरिजॉन्टल आरक्षण के मामले में, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो संबंधित वर्टीकल श्रेणी के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा गया है।












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