सरकार ने बिजली बिल सरचार्ज योजना में ही एक और सौगात, एकमुश्त जमा करने पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना : एकमुश्त राशि जमा करवाने पर मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना के तहत एक और तोहफा दिया है। सरकार ने एक मुश्त जमा करवाने पर मूल रमक पर 5 फीसदी अतिरिक्त छूट देने की बात कही है। हरियाणा सररकार के बिजली वितरण निगम द्वारा सरचार्ज माफी योजना 2022 शुरू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 30 नवंबर तक बकाया बिजली बिल एकमुश्त जमा कराने पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। एकमुश्त राशि जमा करवाने पर मूल राशि पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। तीन किस्तों में भी बिजली बिल जमा कर सकते हैं। जिनके बिल विवाद के मामले न्यायिक फोरम में चल रहे हैं।

मामला वापिस लेने पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिस उपभोक्ता का कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी का केस दर्ज है। वह योजना का लाभ नहीं ले सकता। योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी।डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन 31 दिसंबर 2021 तक व बाद में भी काटे गए थे। वह सभी उपभोक्ता योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन ले सकते हैं। योजना का लाभ राज्य के सभी निजी, कृषि और सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कनैक्शन सहित सभी अन्य उपभोक्ता वर्गों के लिए विलंब भुगतान सरचार्ज की 10 प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से दोबारा गणना की जाएगी, जबकि वर्तमान में यह गणना 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से की जाती है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि बकायादार उपभोक्ता अपने बिजली बिल की मूल राशि का एक हिस्सा जमा करके अपना बिजली कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। शेष राशि को लगातार छह किश्तों में मूल भुगतान के साथ-साथ वर्तमान बिल का भी भुगतान करना होगा। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण सभी व्यक्तिगत घरेलू और कृषि श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आगामी छह बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा।












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