आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम सत्यनारायण बोले, 'बंदोबस्ती भूमि की रक्षा करेगा नया अध्यादेश'
आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री (बंदोबस्ती) कोट्टू सत्यनारायण ने मंगलवार को कहा कि बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 83 में संशोधन करते हुए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही इस अध्यादेश को राज्य विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। जनता के हित में राज्य सरकार का ये अहम कदम है।

सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सत्यनारायण ने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बंदोबस्ती भूमि की रक्षा करना और उन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।
उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा, नया अध्यादेश बकाया राशि और उन जमीनों की वसूली में मदद करेगा, जिनके लिए पट्टा समाप्त हो गया है लेकिन अभी तक बंदोबस्ती विभाग को वापस नहीं सौंपा गया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।
कोट्टू सत्यनारायण ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक, 4,53,173 एकड़ बंदोबस्ती भूमि (कृषि) और 23,33,103.34 वर्ग गज वाणिज्यिक भूमि है। संशोधन की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां बंदोबस्ती भूमि (कृषि और वाणिज्यिक दोनों) का पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया है और पट्टा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। नया अध्यादेश इस तरह के सभी मुद्दों का समाधान करेगा।












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