जम्मू-कश्मीर में 15 अगस्त को लेकर कोरोना वायरस की पाबंदियों में दी गई ढील
जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानि 15 अगस्त को कोरोना की पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है।
श्रीनगर,8 अगस्त। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानि 15 अगस्त को कोरोना की पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर राज्य कार्यकारी समिति (SEC) ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आंतरिक और बाहरी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में अस्थाई छूट का आदेश दिया।
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राज्य में कोरोना के वर्तमान हालातों की समीक्षा के बाद मुख्य सचिव एके मेहता ने कहा कि, 'दैनिक मामलों में असमान प्रवृत्ति को देखते हुए सभी जिलों में मौजूदा कोविड रोकथाम उपायों को जारी रखने की आवश्यकता है।' आदेश में कहा गया है कि किसी भी इनडोर या आउटडोर सभा में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 25 तक सीमित होगी। हालांकि 15 अगस्त को इसमें अस्थाई रूप से छूट दी जाएगी। आदेश के अनुसार 15 अगस्त पर तमाम जिलाधिकारियों को अपने यहां यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना के नियमों का पूरी तरह पालन हो।
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SEC के चेयरमैन एके मेहता ने कहा कि राज्य के किसी भी जिले में कोई साप्ताहिक कर्फ्यू नहीं रहेगा, लेकिन सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे की कोरोना की टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की गिरावट न आए।
मेहता ने आगे कहा कि सभी स्कूल व कोचिंग सेंटर अगले आदेश तक प्रकृतिक कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे। हालांकि स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासनिक व स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए अधिकतम 25 उन विद्यार्थियों व स्टाफ को बुलाने की अनुमति होगी जिनके वैक्सीन लग चुकी है।












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