Jharkhand Chunav 2024: झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव, हाई कोर्ट से लगा झटका
Jharkhand Vidhan sabha Chunav 2024: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव लड़ने के लिए कोयला घोटाला मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को मधु कोड़ा की कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए उनका चुनाव लड़ने का सपना तोड़ दिया है। मधु कोड़ा ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आवेदन खारिज कर दिया है।

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कोयला घोटाला मामले में दोषी हैं मधु कोड़ा
मधु कोड़ा कोयला घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।
मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने और राज्य में राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में आपराधिक साजिश रचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
इसने यूपीए काल के कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, मधु कोड़ा को 50 लाख रुपये और बाकी अन्य पर 25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। बसु पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दोषियों को उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत दे दी गई थी।
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