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वित्तमंत्री सीतारमण ने लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को भी मिलेगा लाभ

वित्तमंत्री सीतारमण ने लॉन्च की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना,कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को भी मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने नए आर्थिक पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 उपायों की घोषणा की गई है। सीतारमण ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाई है ताकि नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन ​दिया जा सके। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत कई अहम घोषणाएं वित्तमंत्री ने की हैं।

Nirmala Sitharaman Atmanirbhar 3.0 launches Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana effective from 1 October 2020

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    जानिए Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ किसे मिलेगी-किसे नहीं ? | वनइंडिया हिंदी

    आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर वित्तमंत्री ने किए हैं ये बड़े ऐलान-

    • आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कोविड रिकवरी फेज के तहत नई नौकरियां पैदा करने पर जोर दिया जाएगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो पहले भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे या जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर तक नौकरी चली गई। यानी कोविड काल में एक मार्च 2020 से 30 सितंबर के बीच नौकरी गंवाने वाले और एक अक्टूबर या उसके बाद नौकरी पाने वाले कर्मी इसके पात्र होंगे।
    • संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
    • 1 अक्टूबर से रिक्रूट होने वाले कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे और अगले दो सालों तक इसका लाभ उठा सकेंगे। यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। यह 30 जून 2021 तक लागू होगी।
    • जिन संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या 50 से कम हैं, उन्हें कम से कम दो लोगों औऱ जिनकी सीमा 50 से ऊपर है, उन्हें न्यूनतम 5 लोगों को रोजगार देना होगा, तभी वे इस योजना के पात्र होंगे।
    • केंद्र सरकार ने इसके लिए सब्सिडी की घोषणा भी की है। अगले दो साल तक सरकार सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1000 तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता हिस्सा केंद्र देगी। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12 फीसदी देगा। 65 फीसदी संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी।
    • वित्तमंत्री सीतारमण ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.59 लाख संस्थाओं को 8300 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया। इससे 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार दे रही हैं।
    • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम (ईसीजीएलएस) के तहत 61 लाख कर्जदारों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन आवंटित कर दिया गया है। इसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपये वितरित कर दिए गए हैं।
    • निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैंकों ने 157.44 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1681 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नाबार्ड के जरिए 25 हजार करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है।
    • इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीजीएलएस) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 20 फीसदी कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है। इसके तहत कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है।
    • कोविड-19 के कारण हेल्थकेयर सेक्टर और 26 सेक्टरों के लिए क्रेडिट गारंटी सहायता योजना शुरू की गई है। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त ऋण मिलेगा, पुनर्भुगतान पांच साल के समय में किया जा सकता है।
    • घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 10 नए चैंपियन क्षेत्रों को अब उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत कवर किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास और घरेलू रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
    • ये भी पढ़ें- मोदी सरकार का तोहफा, उद्योग जगत को मिला 2 लाख करोड़ का दिवाली गिफ्ट, PLI के जरिए 10 सेक्टर को सीधे लाभ

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