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New Tax Regime: बेंगलुरु-पुणे समेत 8 शहरों में अब 50% HRA, हॉस्टल और खाने पर भी आज से टैक्स में बड़ी राहत

New Tax Regime: अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आज से भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025) आज यानी 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। लगभग छह दशकों से चले आ रहे 1961 के पुराने कानून की जगह लेने वाले इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता लाना और बढ़ती महंगाई के बीच करदाताओं को सीधी राहत देना है।

हालांकि टैक्स स्लैब और दरों को स्थिर रखा गया है, लेकिन कटौतियों (Deductions) और छूट की सीमा में जो क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों की जेब पर सकारात्मक असर डालेंगे। विशेषकर शिक्षा, आवास और दैनिक भत्तों में की गई वृद्धि दशकों बाद हुई सबसे बड़ी अपडेट मानी जा रही है।

New Tax Regime

8 शहरों में मिलेगा 50% HRA का लाभ

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में सरकार ने बड़ा विस्तार किया है। अब तक केवल चार महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई) में रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के 50% तक टैक्स छूट मिलती थी।

  • नए शामिल शहर: अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी इस श्रेणी में जोड़ दिया गया है।
  • असर: इन शहरों में काम करने वाले लाखों आईटी और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स अब ज्यादा टैक्स बचा सकेंगे।
  • शर्त: HRA क्लेम करने के लिए अब मकान मालिक का पैन (PAN) और रेंट एग्रीमेंट जैसी सटीक जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च पर बंपर छूट

पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने वाले अभिभावकों के लिए सरकार ने राहत का पिटारा खोल दिया है। पिछले कई सालों से शिक्षा भत्ता बहुत कम था, जिसे अब वास्तविक खर्चों के करीब लाया गया है।

मद (Allowance) पुराना नियम (प्रति माह) नया नियम (प्रति माह)
1
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 ₹3,000
2
हॉस्टल अलाउंस ₹300 ₹9,000

नोट: यह लाभ अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है और केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में ही मिलेगा।

खाने के कूपन और कंपनी गिफ्ट्स पर भी राहत

ऑफिस जाने वालों के लिए मील वाउचर और त्योहारों पर मिलने वाले गिफ्ट्स की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। पहले टैक्स छूट 50 रुपये प्रति मील थी, जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है। इससे सालाना आधार पर करीब 1 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो सकती है। कंपनी से मिलने वाले उपहारों पर टैक्स छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना कर दी गई है। यह बदलाव पुरानी और नई, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं पर लागू होगा।

Form 16 की विदाई, Form 130 की एंट्री

टैक्स फाइलिंग को हाई-टेक बनाने के लिए अब Form 16 को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह अब Form 130 लेगा। यह नया फॉर्म पूरी तरह से सिस्टम-जनरेटेड होगा, जिसमें आपकी आय और टैक्स कटौती की जानकारी पहले से ज्यादा स्पष्ट और सटीक होगी। इससे रिटर्न भरते समय होने वाली गलतियों की संभावना बेहद कम हो जाएगी।

नए कानून के तहत नियमों को और सख्त बनाया गया है। अब बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड का उपयोग अनिवार्य और बड़े स्तर पर होगा। सरकार का लक्ष्य है कि डेटा के जरिए टैक्स चोरी को रोका जा सके।

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