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Rishabh Pant के हादसे की रिपोर्टिंग पर बोली सरकार, घायल क्रिकेटर की तस्वीरें दिल दहलाने वाली, एडवाइजरी जारी

क्रिकेटर ऋषभ पंत जब सड़क हादसे में घायल हुए तो देश-दुनिया के टीवी चैनलों पर आई रिपोर्ट्स में घटनास्थल और खुद घायल ऋषभ पंत की तस्वीरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। अब सरकार ने तस्वीरों को विचलित करने वाला करार दिया है।

rishabh pant

Rishabh Pant के एक्सिडेंट की रिपोर्टिंग पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की ''दृढ़ता से सलाह'' दी है। सरकार ने सोमवार को कहा, क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क दुर्घटना और कुछ अन्य अपराध की घटनाओं पर टेलीविजन समाचार कवरेज 'अरुचिकर' और 'दिल दहला देने वाला' रहा है। मंत्रालय ने चैनलों से संबंधित कानून के तहत निर्धारित programme code का सख्ती से पालन करने को कहा।

आहत करते हैं खराब विजुअल

सरकार के सख्त तेवर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बयान के साथ सभी निजी सैटेलाइट चैनलों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई। इसमें कहा गया कि क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना, शवों की दर्दनाक तस्वीरों के प्रसारण और पांच साल के बच्चे की पिटाई के कवरेज के दौरान जैसी रिपोर्टिंग हुई, ऐसे विजुअल अच्छे नहीं हैं, शालीनता का उल्लंघन हुआ जो आहत करता है।

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    महिलाओं-बुजुर्गों के साथ अभद्रता का प्रदर्शन

    सोमवार को जारी सलाह में कहा गया, "...टेलीविजन चैनलों ने व्यक्तियों के शवों और आसपास खून के छींटे घायल व्यक्तियों के चित्र/वीडियो दिखाए हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, ऐसी घटनाओं के करीबी शॉट्स दिखाए जा रहे हैं।"

    बच्चे की पिटाई, चीख को हाइलाइट कर दिखाना

    एक बच्चे को शिक्षक पीट रहा है, उसके लगातार रोने-चीखने की वीडियो कई मिनटों तक बार-बार दिखाया जाता है, जिससे यह और भी भयानक हो जाता है। कई बार सर्कल बनाकर हाईलाइट करते हुए विचलित करने वाली वीडियो या फोटो को धुंधला करने या दूर से दिखाने वाले शॉट्स जैसे एहतियात के बिना ऐसे दृश्यों का प्रसारण हो रहा है।

    तस्वीरों और वीडियो को एडिट भी नहीं किया

    एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि प्रसारकों ने सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले वीडियो क्लिप और फोटो का इस्तेमाल किया है। "ऐसी क्लिप को संशोधित करने या ट्यून करने या संपादित करने के बहुत कम प्रयास किए गए हैं, जिससे ऐसे दृश्यों को प्रोग्राम कोड की भावना के अनुरूप और सुसंगत बनाया जा सके।"

    रिपोर्टिंग और विजुअल पर गंभीरता से ध्यान दें

    खबरों के प्रसारण में आपत्तिजनक दृश्यों के इस्तेमाल को रेखांकित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड के अनुरूप अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए अपने सिस्टम और प्रथाओं को मजबूत करने की "दृढ़ता से सलाह" दी है।

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