CGPSC चयन विवाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, मामले की जांच करके अदालत के समक्ष करेंगे जवाब पेश
CGPSC: छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा हाल ही में की गई विवादित भर्ती के संबंध में बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील संजय कुमार अग्रवाल ने याचिका में संशोधन का निवेदन करके कुछ तथ्यों में बदलाव करने की बात कही। सुनवाई के दरमियान यह बात भी सामने आई कि याचिका में साल 2020 में हुई नियुक्ति के भी 3 नाम को जोड़ दिया गया है, जिस पर डिवीजन बेंच ने आपत्ति जताई। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।

छत्तीसगढ़ पीएससी चयन से संबंधित याचिका के संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी मुताबिक जिसमें राज्य सरकार के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई कि हम उक्त प्रकरण की स्वयं जांच कर न्यायालय के समक्ष जवाब पेश करेंगे एवं जब तक प्रकरण के अगली सुनवाई नही हो जाती, तब तक इस मामले को बढ़ावा न देकर जिन व्यक्तियों पर आक्षेप लगा है और उनकी नियुक्ति नही हुई है, उसको आगे अंतिम रूप नही दिया जायेगा। जवाब ने कहा गया है कि जिनकी नियुक्तियाँ हो चुकी है, वह यथा स्थिति में अदालत के आदेश के अधीन रहेगी।
न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन के इस वक्तव्य को रिकार्ड पर लेते हुए याचिका की अगली सुनवाई एक सप्ताह के पश्चात रखी है। इसके साथ ही राज्य सरकार और पीएससी को निर्देशित किया है कि वह जो सूचीं याचिकाकर्ता के द्वारा पेश की गई है, उसके तथ्यों की सत्यता के बारे में भी जांच करवाए। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया है कि वह चयनित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये और अपनी याचिका में तय संशोधन कर पेश करें। न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता को भी सचेत किया गया है कि अगर याचिकाकर्ता की जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी न्यायोचित कार्रवाई की जायेगी।
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