जानिए, कहां पर 2 लाख रुपए से अधिक कैश लेन-देन पर भी नहीं लगेगा कोई जुर्माना
कोई भी शख्स एक दिन में बैंक से 2 लाख रुपए से अधिक राशि निकाल तो सकता है, लेकिन वह प्रतिदिन सिर्फ 2 लाख रुपए का ही कैश लेन-देन कर सकेगा।
नई दिल्ली। हाल ही में सरकार ने कैश ट्रांजेक्शन की सीमा 2 लाख रुपए तय की थी। इसे लेकर अब केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि यह नियम बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू नहीं होगा। ये भी पढ़ें- जानिए, एक्टिंग के अलावा फिल्मी सितारे कैसे कमाते हैं करोड़ों
निकाल सकते हैं 2 लाख से अधिक
सीबीडीटी ने कहा है कि कोई भी शख्स एक दिन में बैंक से 2 लाख रुपए से अधिक राशि निकाल तो सकता है, लेकिन अगर वह किसी से लेन-देन करता है तो वह प्रतिदिन सिर्फ 2 लाख रुपए का ही कैश लेन-देन कर सकेगा। साथ ही, कोई शख्स किसी एक घटना या इवेंट से जुड़े प्रोग्राम के लिए भी 2 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। ये भी पढ़ें- आधार से पैन को लिंक करने में नया लोचा, 31 जुलाई है आखिरी तारीख
जमा भी कर सकेंगे 2 लाख से अधिक
हालांकि, अगर आप चाहें तो सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और को ऑपरेटिव बैंकों में 2 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कर सकते हैं। सीबीडीटी की तरफ से यह साफ किया गया है कि कैश ट्रांजेक्शन को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, जिसमें यह साफ होगा कि कहां-कहां पर 2 लाख रुपए का प्रतिबंध होगा और कहां पर नहीं। ये भी पढ़ें- जियो का मुफ्त 100 जीबी वाला ऑफर नहीं है फायदे का सौदा, जानिए क्यों
कैसे तय हुई ये सीमा?
आपको बता दें कि 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैश ट्रांजेक्शन की सीमा 3 लाख रुपए तय की थी। इसके बाद फाइनेंस बिल 2017 में संशोधन करके इस सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया गया। ये भी पढ़ें- मुकेश अंबानी की कंपनी में नौकरी का मौका, 37 हजार रुपए तक होगी सैलरी
अधिक ट्रांजेक्शन करने पर क्या?
अगर कोई शख्स इससे अधिक का ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर 100 फीसदी का जुर्माना लगेगा। यानी अगर आपने 3 लाख या उससे अधिक की ट्रांजेक्शन की तो आपके पूरे पैसे यानी 3 लाख या उससे अधिक (जितने की आपने ट्रांजेक्शन की है) जब्त कर लिए जाएंगे। ये भी पढ़ें- चौके-छक्के पर ठुमके लगाकर चीयर लीडर्स की कितनी होती है कमाई?