Punjab: शिक्षा क्रांति की ओर पंजाब सरकार का बड़ा कदम, अब सालाना केवल 5% ही फीस बढ़ा सकेंगे स्कूल!
पंजाब सरकार ने राज्य में शिक्षा क्रांति की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक, अब पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को हर साल अपनी फीस में केवल 5% तक की ही बढ़ोतरी करने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने साफ कर दिया है कि फीस बढ़ोतरी के इस तय नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी स्कूल तय सीमा से ज्यादा फीस बढ़ाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, बार-बार नियम तोड़ने की स्थिति में संबंधित स्कूल का रजिस्ट्रेशन (मान्यता) भी रद्द कर दिया जाएगा।

3 साल में 15% से ज्यादा फीस बढ़ाई तो करना होगा रिफंड
पंजाब सरकार ने अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए एक और सख्त नियम बनाया है। इसके तहत, यदि कोई स्कूल पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान कुल 15% से अधिक फीस बढ़ाता है, तो उसे माता-पिता (अभिभावकों) से ली गई अतिरिक्त रकम वापस (रिफंड) करनी होगी।
विधानसभा में जल्द लाया जाएगा नया कानून
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस की इस सीमा को पूरी तरह से नियंत्रित और लागू करने के लिए पंजाब सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस फीस रेगुलेशन सिस्टम को कानूनी अमलीजामा पहनाने के लिए पंजाब सरकार राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) में एक नया कानून पेश करेगी।














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