Lalu Yadav को नहीं मिली लैंड फॉर जॉब केस में राहत, Bihar Election से पहले लगा एक और झटका
Lalu Yadav Case: इस साल बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) होने वाले हैं। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया है। उनके लिए निजी तौर पर यह मुश्किल समय है। चुनाव से पहले लैंड फॉर जॉब मामले में उन्हें राहत की उम्मीद थी, लेकिन वह भी नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले की जांच सीबीआई ने की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए उस पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। हाई कोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो (Lalu Yadav) की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने की थी। सिब्बल ने दलील दी थी कि इस मामले में प्राथमिकी और जांच में कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया है।

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Lalu Yadav को बिहार चुनाव से पहले लगा झटका
बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही कई और मामले चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरजेडी नेता की पैरवी करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, 'पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण धारा अधिनियम 17ए के तहत, सीबीआई पूर्व मंजूरी लेने में विफल रही है।' हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को नहीं स्वीकार किया। कोर्ट ने सीबीआई के वकील डीपी सिंह की दलील को सही माना। सीनियर वकील सिंह ने कहा था कि कानून की धारा 19 के तहत जरूरी मंजूरी ली गई थी।
लालू के पूरे कुनबे के खिलाफ कई केस दर्ज
लालू यादव चारा घोटाला में दोषी करार दिए जा चुके हैं। इसके अलावा, उन पर आईआरसीटी टेंडर घोटाला केस भी चल रहा है। इसमें लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 23 जुलाई को फैसला आ सकता है। इस केस में आरोप है कि लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था। उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने रिश्वत लेकर आईआरसीटीसी के दो होटलों के रख-रखाव का ठेका निजी कंपनी को दिया था।
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