कृष्णा जल विवाद को लेकर दिल्ली पहुंचे तेलंगाना के अधिकारी

पिछले साल दिसंबर में, विशेष मुख्य सचिव (सिंचाई) रजत कुमार ने भी दिल्ली में जल शक्ति अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मामला दो महीने के भीतर न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

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हैदराबाद: अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (IRWDA), 1956 की धारा 3 से संबंधित मामले को आगे बढ़ाने के लिए तेलंगाना सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं। तेलंगाना राज्य ने पहले कृष्णा जल विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख करने की योजना बनाई थी। हालांकि, केंद्र के आश्वासन के बाद राज्य ने इस विचार को छोड़ दिया कि मामला IRWDA की धारा 3 के तहत एक न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा।

पिछले साल दिसंबर में, विशेष मुख्य सचिव (सिंचाई) रजत कुमार ने भी दिल्ली में जल शक्ति अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मामला दो महीने के भीतर न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। कुमार ने बताया, 'दो महीने बीत गए। हालांकि, जल शक्ति अधिकारी अभी भी फाइल पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। सिंचाई ओएसडी श्रीधर राव देशपांडे सहित हमारे अधिकारी दिल्ली में इस मामले को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित 811 टीएमसीएफटी में से टीएस कृष्णा नदी से 575 टीएमसीएफटी पानी का दावा करती है।'

इससे पहले आज रजत कुमार ने सिंचाई विभाग के लिए प्रस्तावित कानून पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एकीकृत सिंचाई विधेयक का मसौदा तैयार किया जा चुका है। आज हमने ड्राफ्ट बिल पर बहस की। नया कानून, यदि पारित हो जाता है, तो निज़ामों के 1737 फसली अधिनियम से सिंचाई पर मौजूदा 18 अधिनियमों को एकीकृत करेगा।

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