राजस्थान सरकार के ढुलमुल रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, चार हफ्तों के भीतर भूमि आवंटन का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा है कि सीमेंट प्लाटं के लिए चार हफ्तों में जमीन आवंटिक की जाएगी। supreme court rajasthan govt cement plant land allotment

नई दिल्ली, 28 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के झुंझुनू जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक कंपनी को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया चार सप्ताह के अंदर पूरी करने के वास्ते आवश्यक कदम उठाने का राज्य सरकार को शुक्रवार को निर्देश दिया।

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शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंठपीठ द्वारा जारी फरवरी 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फरवरी 2012 के आवंटन पत्र के संदर्भ में संयंत्र स्थापित किये जाने के लिए कंपनी के पक्ष में भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया था।

CJI एनवी रमना के कार्यकाल का अंतिम दिन

शीर्ष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को बरकरार रखा। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार भी शामिल थे। पीठ ने कहा, 'वादी-राज्य सरकार को प्रतिवादी कंपनी (अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड) के पक्ष में भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया आज से चार हफ्ते के अंदर पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।'

चार हफ्ते में नया हलफनामा दाखिल करें

न्यायालय ने कहा, 'प्रतिवादी-कंपनी राज्य सरकार के साथ इसी समय सीमा में एक नया हलफनामा दाखिल करे, जैसा कि उचच न्यायालय के समक्ष उसने दाखिल किया था। ताकि उक्त भूमि के आवंटन के लिए क्षतिपूरक उपायों के तौर पर आसपास के गांवों को लाभ प्रदान करने के वास्ते समयबद्ध गतिविधियां शुरू की जा सके।'

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