प्रदूषण कम करने के लिए मनोहर लाल सरकार का ठोस कदम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा प्रतिबंध
चंडीगढ़, 1 जुलाई। हरियाणा में भी आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में कम गुणवत्ता और ज्यादा प्रदूषण की क्षमता वाली पहचानी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। चिन्हित एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे तथा प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग की निगरानी के लिए विशेष प्रवर्तन दल गठित किये जाएंगे। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को समाप्त करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान में उद्यमियों और स्टार्ट अप्स, उद्योग, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों नियामक निकायों, विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों और अकादमिक संस्थानों को एकजुट किया गया है।
हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे को पैक करने या रैप करने वाले प्लास्टिक के आइटम, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि आज यानी 1 जुलाई से इन सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग की जांच के लिए विशेष प्रवर्तन दल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिबंधित सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के इंटर-स्टेट मूवमेंट को रोकने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करने के लिए कहा गया है।