ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगियों के लिए 10 लाख रुपये की सहायताः ओडिशा सरकार
अदालत ने डीएमडी से पीड़ित 24 बच्चों के इलाज के लिए हस्तक्षेप की मांग की, अधिवक्ता अंशुमान रे ने 15 बच्चों के माता-पिता की ओर से याचिका दायर की थी।

राज्य के वकील ने अदालत के सामने एक अधिसूचना रखी, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 मई को जारी किया था। अधिसूचना में कहा गया है, "डीएमडी से पीड़ित रोगियों के इलाज में आने वाली कठिनाई को देखते हुए, एक दुर्लभ, वंशानुगत, प्रगतिशील बीमारी जिसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। उच्च लागत, ऐसे रोगियों के आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) के माध्यम से प्रत्येक जीवित रोगी को केवल 10 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की कृपा की है, ताकि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, उपयुक्त फिजियोथेरेपी, आनुवंशिक परीक्षण और उच्च संस्थानों में उपचार आदि।












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