पंजाब: पुरानी गाड़ियां रखना अब पड़ सकता है महंगा, सरकार लाने जा रही है स्क्रैप पॉलिसी

Punjab latest news: पंजाब में अब लोगों के लिए पुराने वाहन रखना बहुत मुश्किल होगा और वे समय पूरा कर चुके वाहन नहीं रख सकेंगे। उन्‍हें ऐसे वाहन कबाड़ (स्‍क्रैप) में बेचना होगा। इसके लिए राज्‍य की भगवंत मान सरकार स्‍क्रैप पालिसी लाएगी। इसके साथ ही पुराने वाहनाें का स्‍टीक डाटा भी तैयार किया जाएगा।

Punjab government will bring scrap policy regarding Old Vehicles

पुरानी गाड़ि‍यों को सड़कों से हटाया जाएगा
पंजाब सरकार पुरानी गाड़ियाें को सड़कों से हटाने और परिवहन विभाग के पास गाड़ियों का सटीक डाटा उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से स्क्रैप पालिसी जल्‍द ही लाएगी। स्क्रैप पालिसी नहीं होने के कारण परिवहन विभाग के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितनी गाड़ियां सड़कों पर घूम रही हैं। दरअसल गाड़ियों के कबाड़ में चले जाने के बावजूद परिवहन विभाग के रिकार्ड में वे मौजूद रहती हैं। जानकारी के अनुसार , परिवहन विभाग ने स्‍क्रैप पालिसी तैयार कर ली है। अगली कैबिनेट बैठक में इसे लाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्‍ट्रेशन समाप्‍त हो गए वाहन भी चल रहे हैं
जानकारी के अनुसार पंजाब में बड़े स्तर पर ऐसे वाहन भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलत रहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है। वाहन मालिक रनिंग गाड़ि‍यों को कबाड़ में बेचने को तैयार नहीं होते। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्क्रैप पालिसी बनाने के लिए कहा था। पंजाब सरकार ने भी स्क्रैप पालिसी बना ली है। अब केवल इस पर कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है।

पुराने वाहन स्‍क्रैप में देने पर नई गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मिलेगी छूट

पुराने वाहन स्‍क्रैप में देने पर नई गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मिलेगी छूट

जानकारी के अनुसार स्क्रैप पालिसी के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर सरकार नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन में छूट देगी। हालांकि वाहन मालिक के पास इस बात का अधिकार होगा कि वह चाहे तो स्क्रैप में अपना पुराना वाहन देकर रजिस्ट्रेशन में छूट ले ले या फिर वह कबाड़ में गाड़ी को दे सकता है।

विभाग के सचिव विकास गर्ग ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है, पालिसी तैयार हो चुकी है। इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। स्क्रैप पालिसी आने के बाद वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी स्क्रैप में देने पर अच्छा इंसेंटिव मिलेगा।

पंजाब में 1.40 करोड़ से रजिस्‍टर्ड वाहन

पंजाब में 1.40 करोड़ से रजिस्‍टर्ड वाहन

बता दें कि पंजाब में 1.40 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। इसमें से कितने वाहन वर्तमान में सड़कों पर है और कितने कबाड़ हो चुके है। इसकी जानकारी परिवहन विभाग के पास नहीं है, क्योंकि गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद कोई भी वाहन मालिक इसकी जानकारी ट्रांसपोर्ट विभाग को नहीं देता है। इसकी वजह से विभाग के पास इस बात की कोई जानकारी ही नहीं हो पाती है।

पंजाब में 15 साल के लिए होता है वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन

पंजाब में 15 साल के लिए होता है वाहनों का रजिस्‍ट्रेशन

अभी पंजाब में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष के लिए होता है। 15 वर्ष पूरे होने के बाद वाहन को 5 वर्ष का अतिरिक्त समय मिल जाता है। इसके बाद अगर कोई अपनी गाड़ी का पुन: रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो फिर गाड़ी का फिटनेस टैस्ट होता है। अगर वाहन फिटनेस के मानक पर खरा उतरता है तो उसे पुन: एक्सटेंशन मिलती है। दिल्ली में जहां डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए किया जाता है। वहीं, पंजाब में यह रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए ही है। डीजल गाड़ियों व पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए पंजाब सरकार स्क्रैप पालिसी ला रही है।

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