आपदा प्रबंधन को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, निर्धारित किया 3,700 करोड़ रुपये का बजट

ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 और ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम 1959 का संशोधन ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया योजना, तैयारी और क्षमता निर्माण गतिविधियों में पीआरआई सदस्यों की भागीदारी को अनिवार्य करता है।

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ओडिशा सरकार ने 2023-24 के बजट में प्रभावी आपदा प्रबंधन और जोखिम में कमी लाने के लिए 3,700 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसमें राहत, प्रतिक्रिया, वसूली, पुनर्निर्माण के साथ-साथ आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि शामिल है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक और विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) निकुंज बिहारी ढाल ने गुरुवार को बजट बाद मीडिया सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़ जैसी संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए 471.6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

यह कहते हुए कि 1999 में सुपर साइक्लोन के बाद से ओडिशा ने आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में सुधार की दिशा में लंबा कदम उठाया है, एसआरसी ने कहा कि आपदा प्रबंधन पहलों की मान्यता में, केंद्र ने प्रतिष्ठित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) को नामित किया है।

ढाल ने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया बलों और विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण, योजना और तैयारी गतिविधियों के लिए 235.80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। बजट प्रौद्योगिकी-संचालित नवोन्मेषी समाधानों और आपदा समुत्थानशील पहलों के लिए भी प्रावधान करता है।

ओडिशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 और ओडिशा पंचायत समिति अधिनियम 1959 का संशोधन ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया, योजना, तैयारी और क्षमता निर्माण गतिविधियों में पीआरआई सदस्यों की भागीदारी को अनिवार्य करता है। इसके अलावा, 22 तटीय ब्लॉकों में स्थापित 122 अलर्ट सायरन टावरों को मजबूत किया जाएगा और फीडबैक तंत्र के साथ स्थान-आधारित अलर्ट के प्रसारण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन 'सतर्क' सिंगल विंडो होगा।

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