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मध्य प्रदेश में अब भू-अधिकार ऋण पुस्तिका के लिए पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं

भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिए भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल से निर्धारित 10 रुपये का शुल्क जमा कर ले सकता है।

mp

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा?

राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों और आमलोगों को तहसील और पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े।

उन्होंने कहा कि सालों पहले आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था। जन-मानस की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आजादी के 70 साल बाद राजस्व विभाग ने नियमों में बदलाव कर जन-सुविधा से जुड़े अभिनव प्रयोग किए हैं।

राजपूत ने जनता से अपील की कि राजस्व महकमे की ओर से सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएं और परेशानी से बचें।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, वी-1 एवं ऋृण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होगा उपलब्ध

राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित भूमि रिकॉर्ड को जनता ऑनलाइन घर बैठे देख सकती है।

अब जनमानस को सरकारी कार्यालयों में छोटी-छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। जनता मध्य प्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल, भू-अभिलेख का रिकॉर्ड, आबादी सर्वे का रिकॉर्ड, बंधक भूमि की स्थिति, बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, बंदोबस्त निस्तार पत्रक की स्केन प्रति, जमा बंधी नकल, खेत का नक्शा, विवादित भूमि का विवरण आदि ऑनलाइन प्राप्त कर सकती है।

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