ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिकायत ग्वालियर SP से करें: हाई कोर्ट
ग्वालियर, 30 जुलाई: हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण की अर्जी का निराकरण कर दिया। न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की युगलपीठ ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह ग्वालियर के एसपी से शिकायत करें। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है या उससे वह संतुष्ट नहीं होता है तो कोर्ट की शरण ले सकेगा।

ग्वालियर के मुरार निवासी कांग्रेस नेता गोपीलाल भारती ने आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया कि सिंधिया ने 2020 में राज्यसभा सदस्य के लिए दाखिल नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी थी। इसके लिए सिंधिया पर एफआइआर दर्ज की जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अग्रवाल व अधिवक्ता कुबेर बौद्ध ने कोर्ट को बताया कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें तथ्यों को छिपाया गया। सिंधिया ने खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी नामांकन के साथ पेश शपथपत्र में नहीं दी। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई।
इस पर सांसद विधायकों की विशेष अदालत में आवेदन दाखिल कर सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। लेकिन यह आवेदन विशेष कोर्ट ने निरस्त कर दिया। शासन ने तहसीलदार व नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। शिवपुरी में पदस्थ तहसीलदार प्रतिज्ञा ढ़ेंगुला को ग्वालियर भेजा गया है। वहीं यहां मुरार में पदस्थ कुलदीपक दुबे को मुरैना तो भितरवार से नायब तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव को सागर पदस्थ किया गया है।
मुरैना से नायब तहसीलदार सैयद बरकत को ग्वालियर पदस्थ किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शासन स्तर से आगामी दिनों में अन्य तहसीलदारों के तबादले की सूची आ सकती है।












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