झारखंड सरकार ने बढ़ाई 71.22 रुपए की न्यूनतम मजदूरी, एक अक्टूबर से होगी लागू
झारखंड सरकार ने बढ़ाई 71.22 रुपए की न्यूनतम मजदूरी, एक अक्टूबर से होगी लागू
रांची, 12 अक्टूबर: झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। अब राज्य में किसी भी श्रमिक को कम से कम 400.86 रुपये प्रतिदिन देना अनिवार्य है। पूर्व में 329.68 रुपये मजदूरी मिलता था। श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वीडीए के साथ नयी दर की घोषणा की गई है जो एक अक्तूबर 2022 के प्रभाव से लागू होगा। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत आठ जनवरी 2020 से देय मजदूरी में वीडीए यानी परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद सारे मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी हो गई है।

वर्तमान में अकुशल कर्मचारी को 8571.78 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। अब इसमें 1850.65 रुपये महंगाई भत्ता जुड़ कर मासिक वेतनमान 10422.43 रुपये कर दिया गया है। डेली बेसिस पर यही दर 400.86 रुपये है। इसी तरह अर्धकुशल कर्मचारी को 8977.47 रुपये वेतनमान बढ़कर जिस पर वीडीए 1938.24 रुपये अब मिलेगा, जिसके बाद प्रतिमाह 10915.71 रुपये वेतन अबसे मिलेगा।
झारखंड के 165 जनजाति छात्रों को राज्यपाल सौपेंगे प्रमाण पत्र
जनजाति युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 अगस्त से जोन्हा में चल रहा है। इसमें चार राज्यों मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व झारखंड के 165 जनजाति छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन सभी को आरयू के आर्यभट्ट सभागार में 13 अक्तूबर को राज्यपाल रमेश बैस प्रमाणपत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमिता व कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से युवा विकास सोसायटी व सेवा भारती संस्थान रांची के माध्यम चलाया जा रहा है।












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