हरियाणा: सख्त हुई खट्टर सरकार, अब बिना इजाजत के जिला नहीं छोड़ सकेंगे DC-SP

हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर , पुलिस अधीक्षक और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बिना बताए जिला नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचित करना पड़ेगा।

Haryana Khattar government becomes strict now DC SP will not be leave district without permission

हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिले के अधिकारियों के लिए सख्त फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर , पुलिस अधीक्षक और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बिना बताए जिला नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचित करना पड़ेगा। वह सिर्फ पूर्व स्वीकृत टूर के दौरान ही जिले से बाहर आ जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें उनके स्थान पर कार्यभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना होगी।

लापरवाही करने पर मिलेगी सजा
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तरदायित्वों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को पुनः इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किसी भी चूक के मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार के इस फैसले के पीछे की 3 वजह हैं...

पहली वजह राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर हो गई है।
दूसरी वजह विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जिलों में अफसरों के नहीं रहने की लगातार की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है।
तीसरी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करने के बाद एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। CM अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग के लिए ड्यूटी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अब हर रोज 2 घंटे ( सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक) लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेंगी। इस दौरान सरकार की ओर से इन 2 घंटों में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं आयोजित की जाएगी।

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