गरीब बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार दे रही शगुन, जानिए कैसे उठा सकते है इस योजना का लाभ

Haryana News: गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं-निराश्रित महिलाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार एक योजना चल रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 71 हजार रुपए तक अनुदान देती है।

हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। बता दें कि इस योजना का लाभ केवल ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही उठाया जा सकता है। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

Manohar Lal Khattar

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।

कैसे करें अप्लाई?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अगर आप भी लाभ उठाना चाहते है तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। चलिए तो हम आपकों बताते है कि आपकों क्या करना है...

- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉग इन फॉर्म दिखाई देगा, आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप रिस्टर हियर पर क्लिक करेगे तो आपके वेब ब्राउजर में एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म में भरना होगा।
- इसमें सबसे पहले अपना पूरा नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अपने राज्य का चयन करें।
- इसके बाद कैप्चर कार्ड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यहां एक वैलिड आईडी मिल जाएगी। जिससे आप कभी भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।
- इस तरह सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

इस योजना में कैसे मिलेगा कितना लाभ
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से वर्ग के आधार पर लड़कियों की शादी के लिए शगुन राशि दी जारी है। जिला उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

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