प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द कोविड मुआवजा दे आंध्र प्रदेश सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार को प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द कोविड-19 मुआवजा देने का निर्देश दिया।

विशाखापत्तनम: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो राज्य में कोविड मुआवजे का भुगतान ना करने के मामले को गंभीरता से देखे।
सामाजिक कार्यकर्ता पल्ला श्रीनिवास राव द्वारा दायर एक अवमानना याचिका के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को आंध्र प्रदेश सरकार की विफलता के मुद्दे को देखने का निर्देश दिया, जो कि मरने वालों के परिवार के सदस्यों को 50,000 रुपये का मुआवजा देने में विफल रहा।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसे 7,000 से अधिक गरीब परिवारों को कोविड-19 मुआवजे का भुगतान नहीं किया है, जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी।
मुआवजा राशि का भुगतान ना करने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार को प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द कोविड-19 मुआवजा देने का निर्देश दिया।












Click it and Unblock the Notifications