खनन मामले में CBI के समन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, पूछा- आम चुनाव से पहले ऐसा नोटिस क्यों?
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अवैध खनन के एक मामले में सीबीआई के व्यक्तिगत उपस्थिति वाले समन पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। सीबीआई को दिए अपने जवाब में अखिलेश यादव ने समन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम चुनाव से पहले ऐसा नोटिस क्यों भेजा जा रहा है?
अखिलेश ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 'अनुचित जल्दबाजी' में समन भेजा गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव के सीबीआई के सामने पेश होने की संभावना नहीं है और उन्होंने इसके बजाय संघीय एजेंसी को जवाब भेज दिया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी पर अखिलेश की मंजूरी
सपा प्रमुख ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उनसे उनके लखनऊ स्थित आवास पर पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के प्रति उनका संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर सीबीआई के समन का पालन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।
21 फरवरी को जारी किया गया नोटिस
सीबीआई ने 21 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें अखिलेश यादव को गुरुवार को दिल्ली में पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। यह नोटिस 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में आया है।
क्या है एफआईआर में?
एफआईआर आपराधिक साजिश, चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और अपराध करने के प्रयास और कदाचार के अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। 2012 और 2016 के बीच, अज्ञात लोक सेवकों के साथ 11 लोगों को एफआईआर में नामित किया गया था। जिन्होंने कथित तौर पर हमीरपुर में लघु खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी थी।
एफआईआर के अनुसार, अवैध खनन से राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और अधिकारियों ने अनुचित लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। एफआईआर में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि सरकारी कर्मचारियों ने, एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में, अवैध रूप से नए पट्टे दिए, मौजूदा पट्टों को नवीनीकृत किया और मौजूदा पट्टा धारकों के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना बाधित अवधि की अनुमति दी।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अन्य लोगों को अवैध रूप से लघु खनिजों का उत्खनन करने, लघु खनिजों की चोरी करने और पट्टाधारकों के साथ-साथ लघु खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों से पैसे वसूलने की अनुमति दी गई थी।
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