UP News: सपा नेता आजम खां को सात साल की सजा, इस मामले में कोर्ट ने दिया आदेश

Azam Khan Case: आजम खां को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। डूंगरपुर मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। अन्य तीन दोषियों को पांच साल की सजा हुई है।

इसी मामले में आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली को अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया था।

डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने का मामला वर्ष 2019 का है। इसमें 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसी बस्ती के रहने वाले एहतेशाम ने आजम खां को आपराधिक षड़यंत्र का आरोपी बनाया था, जबकि अन्य पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने, डकैती आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।

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एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने शनिवार को आजम खां समेत उक्त चारों को दोषी करार दिया। सोमवार को सुनवाई करते हुए आजम खां को सात साल तथा अन्य तीन को पांच साल की सजा सुनाई गई है।

जेल में बंद सपा नेता आज़म खान को जौहर ट्रस्ट की जमीन लीज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज को रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती थी। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने यूपी सरकार के ट्रस्ट की लीज को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है।

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