शाहजहांपुर: जान खतरे में डालकर कानून तोड़ रहा यूपी का दारोगा, देखिए तस्वीरें
जब एक पुलिस वाला इतनी खतरनाक कोशिश कर सकता है तो फिर आम जनता का तो हौसला बढ़ना लाजमी है जबकि इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग को पार करना रेलवे एक्ट के तहत कानूनी अपराध है।
शाहजहांपुर। आपने तमाम ऐसी घटनाएं देखी होगी जब रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर बंद होता है तो लोग जल्दबाजी मे उस बंद बैरियर को भी लोग झुककर पार करते हैं। जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होता है कि वो थोड़ा भी इंतजार कर लें। लेकिन जब यहीं काम एक पुलिस वाला करे तो क्या समझा जाए? जिसका काम ही दूसरों को सजग करना है वही कानून को जान की बाजी लगाकर तोड़ने पर आमादा है।

आइए आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप भी कहेंगे कि एक दारोगा जी जल्दबाजी में कितनी खतरनाक कोशिश कर रहे हैं। जब एक पुलिस वाला इतनी खतरनाक कोशिश कर सकता है तो फिर आम जनता का तो हौसला बढ़ना लाजमी है जबकि इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग को पार करना रेलवे एक्ट के तहत कानूनी अपराध है। क्या इन दारोगा जी के लिए ये कानूनी अपराध में नहीं आता है? वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर एसपी सिंह की माने तो इस तरह से रेलवे क्रॉसिंग को पार करना 154 रेलवे एक्ट के तहत कानूनी अपराध है। इस धारा के उल्लंघन पर सीधे जेल भेजने का प्रावधान है।

दरअसल ये तस्वीरें शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के इंद्रानगर कॉलोनी की हैं जहां कैंट को जाने वाली सड़क पर ये रेलवे क्रॉसिंग है। इस रेलवे क्रॉसिंग के पास से एक ट्रेन गुजरने वाली थी इसलिए बैरियर बंद था। यही वजह थी कि रेलवे क्रॉसिंग के आसपास गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी और लोग ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी लोगों ने एक हैरत-अंगेज नजारा देखा कि एक पुलिसकर्मी अपने स्कूटर से आया और कुछ देर रुका। उसके बाद जब ट्रेन को आने में कुछ देर लगी तो दरोगा जी को सब्र नहीं हुआ और देखते ही देखते दारोगा जी ने अपने स्कूटर को थोड़ा सा झुकाया और रेलवे क्रॉसिंग पर लगे बैरियर को पार करने लगे। इन दारोगा जी को थोड़ा सा वक्त लगा और इन्होंने एक खतरनाक कोशिश करके कानूनी अपराध कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब कानून के जानकार इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता जिनको ज्यादातर कानून के बारे में जानकारी नहीं होती उनके उपर किस तरह ऐसे पुलिसकर्मी कार्रवाई कर पाएंगे?

जब हमने आरपीएफ इंस्पेक्टर एसपी सिंह से कानून तोड़ने के बारे मे बात की तो उनका कहना था कि इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे क्रॉसिंग के पास बंद बैरियर को पार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। धारा 154 रेलवे एक्ट के तहत उसे सीधे जेल तक भेजने का प्रावधान है।












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