CM योगी की सरकार में 18 महीने में 8वीं बार मुख्तार अंसारी को हुई सजा, इन दो मामलों में उम्रकैद
फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
बंद जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है जब दोषी पाया गया हो और सजा सुनाई गई हो।

इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। जून 2023 में मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
21 सितंबर 2022 से अब तक आठवीं बार सुनाई गई सजा
योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के खिलाफ जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वहीं कोर्ट ने भी मुख्तार को आठ मामलों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मुख्तार अंसारी को 18 महीने में आठवीं बार सजा सुनाई गई। लखनऊ के आलमबाग थाने में धमकी देने समेत अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में 21 सितंबर 2022 को मुख्तार अंसारी को सात साल की कठोर कारावास और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।
इसी तरह 22 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सजा सुनाई गई। इसके बाद 15 दिसंबर 2022 को गाजीपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सजा सुनाई गई।
इसके अलावा गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज मामले में 29 अप्रैल 2023 को सजा सुनाई गई थी। वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज अवधेश राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 5 जून 2023 को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी।
गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एक मामले में 26 अक्टूबर 2023 को 10 साल की सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज धमकी के मामले में 15 दिसंबर 2023 को 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अब सोमवार यानी 13 मार्च 2024 को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में गाजीपुर में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 2 लाख 2000 का जुर्माना भी लगाया गया है।












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