मथुरा: मीना मस्जिद को हटाने की याचिका दायर, मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा

मथुरा, 14 सितंबर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसले के बीच मथुरा कोर्ट में मीना मस्जिद को हटाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। जानकारी के मुताबिक यह मस्जिद भी मुगल काल के जमाने की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है मस्जिद को 'ठाकुर केसव देव जी' के मंदिर के एक पार्ट के ऊपर बनाया गया है। यह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के परिसर के पूर्व की तरफ स्थित है।

Mathura mina Masjid petition

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    दिनेश शर्मा ने दायर की है याचिका
    मीना मस्जिद को हटाने की याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की तरफ से दायर की गई है। दिनेश शर्मा ने यह याचिका भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में दायर की है। याचिका पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मथुरा ज्योति सिंह की अदालत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    इससे पहले भी मथुरा कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं कई याचिकाएं
    आपको बता दें कि मथुरा की विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएं पहले भी दायर की जा चुकी हैं। इससे पहले की एक याचिका में शाही मस्जिद ईदगाह को परिसर से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने को लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह 13.37 एकड़ के भीतर 'भगवान कृष्ण के जन्मस्थान' पर बनाया गया है।

    वहीं, नई याचिका में दिनेश शर्मा ने ठाकुर केशव देव जी महाराज (भगवान कृष्ण का एक और नाम) का एक कट्टर अनुयायी होने का दावा किया है। ऐसे में वह इस मामले में 'याचिकाकर्ता नंबर 1' हैं। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने इससे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग करने की याचिका दायर की थी।

    दिनेश शर्मा ने इसलिए दायर की है याचिका
    दिनेश शर्मा के मुताबिक उन्होंने यह याचिका इसलिए दायर की है, ताकि ठाकुर केशव देव जी महाराज की संपत्ति की रक्षा की जा सके। ठाकुर केशव जी महाराज मथुरा शहर में 13.37 एकड़ जमीन के मालिक हैं। उन्हीं की जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित है। ऐसे में अब देवता की भूमि पर बने मीना मस्जिद को हटाने की मांग है। दिनेश शर्मा के मुताबिक नए मुकदमे में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के अध्यक्ष / अध्यक्ष और सचिव, इंतेजामिया कमेटी, मीना मस्जिद (डीग गेट) को प्रतिवादी बनाया गया है।

    26 अक्टूबर को होगी सुनवाई
    याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा के वकील दीपक शर्मा ने बताया कि मामले में कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक मथुरा में लगभग एक दर्जन मामलों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से पेश याचिकाकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 12 अक्टूबर, 1968 को हुए समझौते को चुनौती दी है। ये समझौते 1967 के सूट संख्या 43 का हिस्सा हैं।

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