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Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं, याचिका हुई खारिज

Gyanvpi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति, जिसने वाराणसी अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, को राहत देने से इनकार कर दिया। याचिका हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति देने के खिलाफ दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

Gyanvapi Masjid

इससे पहले, मस्जिद समिति ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, मस्जिद समिति को इसके बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था।

सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष उन चार तहखानों में से एक की मांग कर रहा है, जिसमें व्यास का तहखाना स्थित है और उस तहखाने में पूजा की व्यवस्था की गई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन को 17 जनवरी को अनुमति दी गई थी जब एक जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के उस हिस्से के "रिसीवर" के रूप में नियुक्त किया गया था।
यह भी देखें: Gyanvapi: कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में की गई पूजा-आरती, भक्त का दावा- 'नंदी को देखा'

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने मस्जिद समिति की याचिका का विरोध किया और कहा कि उसने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है और न ही 31 जनवरी के आदेश को, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी।

कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मस्जिद समिति ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर पूजा की अनुमति देने के जिला अदालत के फैसले को नहीं रोका।
यह भी देखें: 'हम ऐसे किसी फैसले को नहीं मानते, हाई कोर्ट में देंगे चुनौती..', ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कहा

उच्च न्यायालय का फैसला चार महिला याचिकाकर्ताओं द्वारा मस्जिद के सीलबंद हिस्से की खुदाई और सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के कुछ दिनों बाद आया है। हिंदू पक्ष के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट से पता चला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी।

कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने चुनौती दी है कि विवादित ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर पहले एक मंदिर मौजूद था और 17 वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था, मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया था।
यह भी देखें: ज्ञानवापी पर ASI रिपोर्ट पर Aligarh Muslim University के प्रोफेसर इरफान हबीब ने क्या कहा?

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