पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ FIR दर्ज
कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सुब्रत पाठक और अन्य के खिलाफ पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में केस दर्ज कराया गया है।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल उन्नाव पुलिस कन्नौज पुलिस के साथ अपहरण के मामले में गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची थी, इसी दौरान सुब्रत पाठक ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली और पुलिस की हिरासत में अपहरणकर्ताओं को छुड़ाने की कोशिश की।
रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी हुई। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर हाकिम सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजय अवस्थी ने कहा कि सुब्रत पाठक समेत 10 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज है।
जब भाजपा सांसद के समर्थकों ने पुलिस की अभिरक्षा में आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की तो इस दौरान हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सहित 10 के खिलाफ नामजद एफआईआर की है, जबकि 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज की ताजा खबर, पुलिसवालों ने की कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर, जनता पूछ रही है कब होंगे गिरफ्तार। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुल्डोजर के पीछे छिपकर अपनी जान बचाए।
वहीं अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव अपने समय को याद करें, वह खुद किस तरह से गुंडागर्दी करवाते थे और फिर उनका समर्थन करते थे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। लिहाजा अखिलेश यादव इसपर ना बोलें तो ही अच्छा है।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 147, 332, 353, 504, 506, 427, 225 सहित तमाम धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमे लूट, पुलिस के काम में बाधा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हथियार का इस्तेमाल करने, आरोपी को जबरन पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का केस शामिल है।












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