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सपा से निकाले गए अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और झटका

पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद अमनमणि ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका देकर पेरोल मांगी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार और वोट देने के लिए कोर्ट से पेरोल पर रिहा करने की अपील की थी।

By Brajesh Mishra
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इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी से बाहर किए गए अमनमणि त्रिपाठी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमनमणि को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार और वोट देने के लिए पेरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

सपा से निकाले गए अमनमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और झटका

8 को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद अमनमणि ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका देकर पेरोल मांगी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार और वोट देने के लिए कोर्ट से पेरोल पर रिहा करने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। अमनमणि की जमानत याचिका पर अब 8 मार्च को सुनवाई होगी। READ ALSO: रेप की धमकी के मिलने पर शहीद की बेटी ने दिया बड़ा बयान

डासना जेल में बंद हैं अमनमणि
पत्नी सारा की हत्या के आरोप में अमनमणि गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। वह महराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उन्हें पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह और अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमनमणि को पार्टी से बाहर कर दिया गया। सारा की मां ने लोगों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अपील की थी कि अमनमणि को वोट न दें क्योंकि वह उनकी बेटी का हत्यारा है।

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English summary
Allahabad high court rejects parole plea of amanmani tripathi.
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