'मैं इसका समर्थन नहीं करती..' केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर क्या कहा?

Allahabad High Court Judgement: महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार 21 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिए गए फैसले को गलत करार दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल स्तन पकड़ना बलात्कार का अपराध नहीं है।

अदालत ने कहा था कि ऐसा अपराध किसी महिला के विरुद्ध हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के दायरे में आता है जिसका उद्देश्य उसे निर्वस्त्र करना के लिए मजबूर करना है।

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केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह इस फैसले का समर्थन नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं इस निर्णय का समर्थन नहीं करती हूं और न्यायालय को भी इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसका नागरिक समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इससे पहले इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, "यह बयान बहुत असंवेदनशील है और समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।"

Allahabad High Court Judgement: क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दो व्यक्तियों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि, "यह तथ्य निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने का निश्चय कर लिया था,क्योंकि इन तथ्यों के अलावा पीड़िता के साथ बलात्कार करने की उनकी कथित इच्छा को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा किया गया कोई अन्य कार्य नहीं माना जा सकता है।"

अदालत ने कहा, "ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की है। इस मामले में आरोपी ने कासगंज के एक विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तहत अदालत ने उन्हें अन्य धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत भी तलब किया था।

मामले के तथ्यों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम की अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 10 नवंबर, 2021 को शाम करीब 5 बजे वह (सूचनाकर्ता) अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अपनी भाभी के घर से लौट रही थी।

रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद अदालत ने पाया, "मौजूदा मामले में आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने पीड़िता के निचले वस्त्र को नीचे करने की कोशिश की और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने उसके निचले वस्त्र की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन गवाहों के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने पीड़िता को छोड़ दिया और घटनास्थल से भाग गए।

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