मंदिर हो या मस्जिद सड़क किनारे से हटाए जाएंगे सभी धार्मिक स्थल, अतिक्रमण पर योगी सरकार सख्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश योगी सरकार ने दे दिए हैं। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए है। आदेश में साफ तौरे से कहा गया है कि तय समय शासन को अवगत कराया जाए कि कितने अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। बता दें कि गृह विभाग ने ये निर्देश हाई कोर्ट के आदेश पर जारी किया हैं।

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    UP: Yogi Government का बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थल | वनइंडिया हिंदी
    All religious places will be removed from the roadside in UP

    गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में साफ तौर पर कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों पर एक जनवरी 2011 से पहले किए धार्मिक निर्माण को संबंधित धर्म के लोगों से बात करके 6 महीने के अंदर स्थानांतरित किया जाए। इतना ही नहीं, सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को कहीं भी सड़क किनारे धार्मिक प्रकृति की किसी संरचना या निर्माण की अनुमति कतई न दिए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नरों, आईजी, डीआईजी रेंज, डीएम व एसपी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

    शासन ने जिलाधिकारियों से इसे लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल अपर मुख्य सचिव गृह को सौंपने का निर्देश भी दिए है, जबकि विस्तृत आख्या दो माह में मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी। हाई कोर्ट ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटवाए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद शासन स्तर से पूर्व में भी ऐसे धार्मिक स्थलों को हटवाने का निर्देश दिया गया था। 10 जून 2016 या उसके बाद जिलों के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि सड़कों, गलियों या फुटपाथ वगैरह पर धार्मिक निर्माण के जरिए अतिक्रमण न हो। ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

    14 मार्च तक रिपोर्ट देना होगा
    बता दें कि योगी सरकार के निर्देश के बाद अब सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर लिए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें जिले के अधिकारियों को ये बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली करवाया गया।

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