जिसे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए गोद लिया, उसी ने कर डाला मर्डर, अब मिली उम्रकैद
BARMER NEWS, बाड़मेर। जिले के बायतू थाना क्षेत्र अंतर्गत चवा गांव में गोद के पुत्र द्वारा पिता की हत्या करने के मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) के न्यायधीश सुश्री वमितसिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायधीश ने तमाम सबूतों व 18 गवाहों के बयान के बाद आरोपी दाऊराम निवासी चवा को पिता की हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक सवाई माहेश्वरी ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व 02 मार्च 2018 को परिवादी लाधाराम ने पुलिस थाना बायतू में पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि 01 मार्च की रात्रि करीब 11 बजे उसका छोटा भाई पुरखाराम अपनी ढाणी में था। उस दौरान उसके भाई गोमाराम के लड़के दाऊराम ने उसके भाई पुरखाराम के साथ लाठी से मारपीट की। जिससे पुरखाराम के सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
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रिपोर्ट के अनुसार दाऊराम ने पुरखाराम से जमीन के विवाद के कारण घर मे घुसकर मारपीट कर पुरखाराम की हत्या कर दी। बायतू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने घटना में प्रयुक्त लाठी और आरोपी के कपड़ों पर लगे मृतक के खून के आधार व 18 गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि आरोपी डाऊराम मृतक पुरखाराम का गोद पुत्र था। अभियोजन पक्ष की ओर से सवाई कुमार माहेश्वरी ने पैरवी की।