पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को हाईकोर्ट ने दी राहत, जानें किस मामले में हुई थी 2 साल सजा?
पटियाला। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला की कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को निलंबित कर दिया है। दरअसल, दलेर मेहंदी को पटियाला कोर्ट ने 2003 के मानव तस्करी मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। जिस पर दलेर मेहंदी हाईकोर्ट पहुंच गए थे। सजा के खिलाफ उनकी अपील को अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है।

दलेर मेहंदी को राहत
बता दें कि, मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने दलेर मेहंदी को दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। सजा के खिलाफ दलेर की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज इस मामले में हाईकोर्ट ने गायक दलेर मेहंदी को राहत दे दी।

19 साल पुराना है मामला
दलेर मेहंदी का असल नाम दलेर सिंह है, जो कि सिंगर होने के साथ-साथ राइटर और रिकॉर्ड निर्माता हैं। उन्होंने भांगड़ा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ इंडियन पॉप म्यूजिक को नई पहचान दी। वह अपने नृत्य गीतों, आवाज, पगड़ी और लंबे वस्त्रों के लिए जाने जाते हैं।

पटियाला की कोर्ट ने सजा सुनाई थी
दलेर मेहंदी तकरीबन 55 साल के हैं। मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी।
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