Noida Twin Towers Demolition: घर खरीदारों को SC से मिली राहत, होमबॉयर्स को वापस मिलेंगे पैसे
Noida Twin Towers Demolition: घर खरीदारों को SC से मिली राहत, होमबॉयर्स को वापस मिलेंगे पैसे
नोएडा, 26 अगस्त: नोएडा में स्थित सुपरटेक के 32 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रविवार 28 अगस्त को सेक्टर-93 ए में स्थित ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। इसके लिए 32 मंजिला इमारत में 3700 किलो के विस्फोटक लगाए गए हैं। ट्विन टावर गिराने से पहले शुक्रवार 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने होमबॉयर्स को बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिन होमबॉयर्स ने फ्लैटों के लिए भुगतान किया था, उनकी राशि वापस कर दी जाए। यह सुनवाई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि खरीदारों का कुल 5.15 करोड़ रुपए लंबित है। इस मामले में सीआरबी और सुपरटेक के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है।
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वहीं, कोर्ट ने आदेश दिया कि आईपीआर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, ताकि सुपरटेक होमबॉयर्स को कुछ भुगतान किया जा सके। क्योंकि, होमबॉयर्स ने बैंक से कर्ज लिया है तो उसे डेवलपर को चुकाना होगा। ऐसे 38 खरीदार हैं, जिन्होंने ट्विन टावर में अपने फ्लैट के लिए भुगतान किया था। साथ ही, कहा कि हम सुपरटेक से कह सकते हैं कि अन्य परियोजनाओं को बेचने के बाद खरीदारों को किश्तों में भुगतान किया जाए।
इसके साथ ही ये भी देखा जाए कि ऐसी कौन सी संपत्ति हैं, जिन्हें बेचा जा सकता है, ताकि घर खरीदारों को भुगतान किया जा सके। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि क्या हमें निश्चित समय में कुछ भुगतान करने का आदेश पारित करना चाहिए। इस पर न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) ने कहा कि बेहतर है कि घर खरीदारों को हर महीने कुछ पैसा मिले। इसके बाद बेंच ने कहा कि होमबॉयर्स का ब्याज भी महत्वपूर्ण है। लिहाजा डेवलपर को सब कुछ चुकाना होगा, जो कि बकाया है। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदने वाले घर व्यक्ति को उसका बकाया पैसा मिलेगा।












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