हाई कोर्ट का आदेश- आज हर हाल में दिल्ली को 490 MT ऑक्सीजन पहुंचाए केंद्र, नहीं तो होगी कार्रवाई
नई दिल्ली, 1 मई। ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे दिल्ली के अस्पतालों की याचिका पर हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि उनके पास अब बहुत कम ऑक्सीजन बची है, इसी बीच शनिवार को खबर आई कि बत्रा अस्पताल में डॉक्टर सहित 12 लोगों ने ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से दम तोड़ दिया। दिल्ली में लगातार दम तोड़ते मरीजों की संख्या पर दुख व्यक्त करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि किसी भी हाल में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाए।
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मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच को बत्रा अस्पताल ने बताया कि उन्हें समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। शनिवार को हुई मरीजों की मौत की जानकारी देते हुए बत्रा अस्पताल ने कहा, हमें ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल रही है, दोपहर 12 बजे तक ऑक्सीजन खत्म हो चली थी और हमें डेढ़ घंटे बाद सप्लाई मिली, इस देरी की वजह से हमनें अपने एक डॉक्टर सहित 12 मरीजों की जिंदगियां गंवा दी।
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जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी अब सिर से ऊपर चढ़ चुका है। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि आज हर हाल में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जानी चाहिए, अगर इसका पालन नहीं किया गया तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। अगर ये काम समय के भीतर पूरा नहीं हुआ तो अगली सुनवाई में DPIIT के सचिव को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। बत्रा अस्पताल में कोर्ट को यह भी बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बनाए गए व्हाट्सऐप ग्रुप में रिक्वेस्ट करने पर उन्हें जवाब मिला कि 'अभी हमें डिस्टर्ब न करें'।