MP: युवाओं को खुशखबरी, 21 साल के पार्षद बन सकेंगे न‍िकाय अध्‍यक्ष, अध्‍यादेश मंजूर

सागर, 15 जुलाई। मप्र में नगरीय न‍िकायों में पार्षद का चुनाव लड़ने और जीतने वाले युवाओं को खुशखबरी है। यद‍ि वे 21 साल में पार्षद बन गए तो उन्‍हें नगर पाल‍िका, नगर पर‍िषद का अध्‍यक्ष बनने का मौका भी म‍िल सकेगा। अभी यह उम्र सीमा 25 साल रखी गई थी। राज्‍यपाल ने नगरीय व‍िकास एवं आवास व‍िभाग व सरकार की तरफ से भेजे गए इस अध्‍यादेश पर मुहर लगा दी है। यह न‍ियम इसी न‍िकाय चुनाव से लागू होगा।

प्र के नगरीय न‍िकायाें में अब युवा भी आसंदी पर बैठ सकेंगे

मप्र में पंचायत और निकाय चुनाव में जनप्रत‍िन‍िध‍ि बनने युवाओं में अच्‍छा क्रेज नजर आया है। सरकार ने युवाओं को न‍िकाय अध्‍यक्ष बनाने का रास्‍ता भी साफ कर द‍िया है। अब 21 साल या उससे अधिक आयु का युवा नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष बन सकेगा। सरकार ने अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु में मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि द्वितीय संशोधन अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिक विधि एवं नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें यह प्रवधान भी किया गया है कि निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व तक परिसीमन किया जा सकेगा।

पार्षदों से चुना जाएगा न‍िकाय का अध्‍यक्ष
मप्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग से म‍िली जानकारी अनुसार मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या उससे अधिक से घटाकर 21 वर्ष या उससे अधिक कर दी गई है। उल्‍लेखनीय है कि इस साल अध्‍यक्ष का चुनाव अप्रत्‍यक्ष प्रणाली से हो रहा है। इसमें पार्षद म‍िलकर अपने बीच से एक अध्‍यक्ष चुनेंगे।

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