डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर लगाया था स्टे
डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर लगाया था स्टे
लखनऊ, 11 नवंबर: चार साल पहले गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में निलंबित चल रहे बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान पर योगी सरकार ने कड़ा ऐक्शन लिया है। योगी सरकार ने डॉ. कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। कफील खान के बर्खास्त करने की पुष्टि चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने की है। बता दें, कफील खान ने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि, इस बीच सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है।
दरअसल, बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद 22 अगस्त को डॉ. कफील को निलंबित कर दिया गया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच एक कमेटी कर रही थी। हालांकि, डॉ. कफील ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच उनके खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दिए गए, जिसे उन्होंने कोर्ट में फिर चुनौती दी। इस पर सरकार ने 24 फरवरी 2020 को दिए दोबारा जांच के आदेश को वापस ले लिए था। सरकार ने इस मामले में 15 अप्रैल 2019 को जांच अधिकारी की ओर से दायर जांच रिपोर्ट को ही मान लिया था।
इस रिपोर्ट में डॉ. कफील खान को निर्देश पाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि डॉ. कफील खान के खिलाफ भ्रष्टाचार या लापरवाही के सबूत नहीं मिले हैं। तो वहीं, अब आयोग ने डॉ. कफील को बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में बुधवार को आयोग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश भेज दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने डॉ. कफील को बर्खास्त कर दिया है। जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बर्खास्तगी की खबर पर डॉ. कफील ने कहा कि निलंबन के मामले में कोर्ट ने सात दिसंबर को अगली तारीख दी है। अभी उन्हें बर्खास्तगी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। कोर्ट पर भरोसा है। बर्खास्तगी के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे।