यूपी पंचायत चुनाव 2021: उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए इन डॉक्युमेंट्स की पड़गी जरूरत, जाने नियम

लखनऊ। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किन-किन कागजों की जरूरत होती है और क्या नियम होते है। तो आइए आज हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकों किन-किन कागजों की जरूरत पड़ेगी और क्या कहना होगा।

UP Panchayat Election 2021: Candidates will need these documents to contest elections

बता दें कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नियमों और गाइडलाइन्स को ध्यान में रखना अति आवश्यक होगा। नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की उम्र नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम आयु पाई जाती है तो आपकी नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के किसी भी पद को प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के नॉमिनेशन फॉर्म का मूल्य 150 रुपए निर्धारित है।

वहीं, सदस्य पद की जमानत धनराशि पांच सौ रुपए रखी गई है। अगर आप प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको मात्र तीन सौ रुपए देने होंगे। वहीं बीडीसी व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को दो हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य पद का नॉमिनेशन फॉर्म पांच सौ रुपए का होगा। जिपं सदस्य पद की जमानत धनराशि चार हजार रुपए निर्धारित की गई है। अगर उम्मीदवार एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला या महिला है तो उसे नॉमिनेशन फॉर्म व जमानत राशि का आधा ही देना होगा। नॉमिनेशन फॉर्म नकद मूल्य देकर लिया जा सकेगा। वहीं जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा किया जाएगा।

उम्मीदवार को ग्राम पंचायत का होना आवश्यक
उम्मीदवार जिस ग्राम पंचायत, तालुक रखता है वो वहीं से चुनाव लड़ सकता है। इसी के साथ ही प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संबधित ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। बशर्ते उसका प्रस्तावक उस वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है। उसी प्रकार बीडीसी का चुनाव अपने वार्ड के अलावा संबधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है। जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव भी उम्मीदवार किसी भी वार्ड से लड़ सकता है लेकि उम्मीदवार जिला पंचायत के किसी भी वार्ड का वोटर होना ही चाहिए।

महिला उम्मीदवार को आरक्षित सीटों पर चाहिए होगा जाति प्रमाण पत्र
महिला उम्मीदवार को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले महिलाओं के मायके से रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा। प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप ब पर अपनी जाति संबधी घोषणा के साथ नोटरी से सत्यापित भी कराना होगा।

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