26 सप्ताह से प्रेग्नेंट नाबालिग गर्भपात की इजाजत लेने पहुंची कोर्ट, मिला ये जवाब

Jodhpur News in Hindi, जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सोमवार को नाबालिग के गर्भपात की अनुमति की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता की खण्डपीठ ने अनुमति देने से इंकार किया है। साथ ही इस मामले में बिलाड़ा थानाधिकारी सीताराम खोजा को नाबालिग के गर्भपात संबंधित मोनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है।

Minor girl Reached rajasthan High court For 26 week abortion Request

मामले के अनुसार नाबालिग के पिता द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि उसकी नाबालिग लड़की गर्भवती है। उसने गर्भपात करवाने के अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने उक्त मामले में एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक से नाबालिग के मेडिकल की रिपोर्ट मांगी कि क्या 26 सप्ताह बाद नाबालिग का गर्भपात संभव है और क्या गर्भपात से मां व बच्चे को कोई खतरा हो सकता है?

इस पर सोमवार को उक्त मामले में गठित बोर्ड ने अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजद अली के मार्फत कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अब नाबालिग का गर्भपात संभव नहीं है, क्योंकि नाबालिग के पेट में पल रहे भू्रण को 26 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है। इस पर कोर्ट ने उक्त मामले में दोनों पक्षों को सूनने के बाद नाबालिग के गर्भपात से इंकार करते हुए याचिका का निस्तारण किया गया।

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